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11/06/2026

एनटीपीसी विंध्याचल के राख उपयोगिता विभाग पर उठ रहे सवाल, कार्रवाई की मांग तेज
सिंगरौली। एनटीपीसी विंध्याचल के राख उपयोगिता विभाग में एक अधिकारी के स्थानांतरण के बाद अब विभाग के दो अन्य अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सूत्रों के अनुसार, इन अधिकारियों पर कलेक्टर के आदेशों की कथित अवहेलना करने तथा विभागीय कार्यों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लग रहे हैं।
स्थानीय लोगों और संबंधित पक्षों का कहना है कि विभाग में लंबे समय से विभिन्न मामलों को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। आरोप है कि प्रशासनिक निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे शासन की मंशा और जनहित प्रभावित हो रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि जब विभाग के एक अधिकारी का स्थानांतरण हो चुका है, तो अन्य विवादित अधिकारियों के संबंध में भी जांच और कार्रवाई की आवश्यकता है। लोगों का मानना है कि यदि आरोपों में सच्चाई है तो निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
फिलहाल आमजन और विभिन्न सामाजिक संगठनों की निगाहें जिला प्रशासन तथा एनटीपीसी प्रबंधन पर टिकी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कलेक्टर के आदेशों की कथित अवहेलना और भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की जांच कब होगी तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासन और प्रबंधन क्या कदम उठाएंगे।
NTPC Limited Collector Office Singrauli Narendra Modi Central Pollution Control Board @

10/06/2026

डोंगरी से खनुआ की ओर जाते हुए

🚨 🚨

कलेक्टर सिंगरौली द्वारा हाल ही में जारी आदेश में स्पष्ट रूप से वाहनों के संचालन हेतु नियम निर्धारित किए गए हैं। बताया गया कि कोयला परिवहन में अधिकतम 10 वाहनों का काफिला, एक कन्वेई वाहन के साथ तथा 25 किमी/घंटा की गति सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए।

लेकिन सुलियरी से खानुआ मार्ग पर दिखाई दे रहे इस काफिले को देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। एक साथ लगभग 18 वाहनों का संचालन आखिर किस अनुमति के तहत किया जा रहा है? क्या निर्धारित गति सीमा का पालन हो रहा है? और क्या सभी वाहनों में गति अवरोधक (स्पीड गवर्नर) लगाए गए हैं?

क्या अडानी कंपनी नियमों से ऊपर है?
Collector Office Singrauli
सिंगरौली पुलिस
Jitendra Singh Bhadouriya
#सिंगरौली #जनहित_की_आवाज

10/06/2026

सिंगरौली में पेश है।

09/06/2026

🚨 सिंगरौली में सड़क हादसों पर बड़ा सवाल!
सिंगरौली के सितुल क्षेत्र में कोल वाहन से हुए हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटनास्थल पर पहुंचीं तहसीलदार प्रीति सिकरवार से पत्रकारों ने सीधा सवाल किया कि आखिर जिन सड़कों से आम जनता गुजरती है, वहां भारी कोयला वाहनों का संचालन क्यों जारी है? और लगातार हो रहे हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा?
सवाल सुनते ही तहसीलदार का रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन और कंपनियों की लापरवाही के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही।
आखिर जनता की जान से बड़ा क्या है?
देखिए वीडियो में पूरा घटनाक्रम और तहसीलदार का जवाब।
#सिंगरौलीअपडेट

किशोर कुमार होता ने एनटीपीसी विंध्याचल के कार्यकारी निदेशक एवं परियोजना प्रमुख का पदभार ग्रहण कियाएनटीपीसी विंध्याचल ने ...
09/06/2026

किशोर कुमार होता ने एनटीपीसी विंध्याचल के कार्यकारी निदेशक एवं परियोजना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया

एनटीपीसी विंध्याचल ने किशोर कुमार होता का कार्यकारी निदेशक (विंध्याचल) एवं परियोजना प्रमुख (विंध्याचल) के रूप में पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक स्वागत एवं शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने 9 जून 2026 को एनटीपीसी विंध्याचल के प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभाला। श्री होता ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है तथा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ओडिशा से वित्त में पीजी डिप्लोमा किया है। वे अपने साथ लगभग 38 वर्षों का समृद्ध एवं विविध अनुभव लेकर आए हैं।
वर्ष 1988 में एनटीपीसी में एक्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले श्री होता ने प्रचालन, कॉर्पोरेट प्लानिंग, ईंधन प्रबंधन, ईंधन परिवहन, ग्रीन एनर्जी तथा विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने विंध्याचल, नोएडा, कुड़गी और लखनऊ सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यालयों में जिम्मेदार भूमिकाएँ निभाईं। अपनी दूरदर्शी सोच, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले श्री किशोर कुमार होता ने एनटीपीसी की परिचालन क्षमता और विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में संगठन ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। एनटीपीसी विंध्याचल परिवार ने श्री होता को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएँ देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि उनके प्रेरणादायी नेतृत्व में विंध्याचल परियोजना परिचालन उत्कृष्टता, नवाचार और सतत विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। NTPC Limited

09/06/2026

बॉयलर से गिरकर कर्मी की हुई मौत। अडानी कंपनी पर लापरवाही के आरोप। उमड़ा जन सैलाब

09/06/2026

#सिंगरौली जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहाँ कोयला परिवहन मार्ग निर्माण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रभावित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए निजी कंपनियों पर नियमों की अनदेखी और किसानों की जमीनों पर जबरन कार्य कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि सिंगरौली क्षेत्र में कोयला परिवहन के लिए बनाए जा रहे सड़कों और मार्गों का निर्माण कार्य कई स्थानों पर तेजी से चल रहा है, लेकिन इन कार्यों में शासन की आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा। ज्ञापन में विशेष रूप से मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि बिना वैध अनुमति और बिना प्रभावित परिवारों की सहमति के निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिन किसानों और परिवारों की भूमि इस परियोजना से प्रभावित हो रही है, उन्हें अब तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, कई प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन की कोई स्पष्ट व्यवस्था भी नहीं मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनियाँ प्रशासनिक दबाव और प्रभाव का उपयोग कर निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रही हैं, जिससे क्षेत्र में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि कानून के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन, प्रभावित लोगों की सहमति और पारदर्शी मुआवजा प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन नियमों की अनदेखी हो रही है।
प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि—
▪️ धारा 247 के अंतर्गत दी गई सभी अनुमतियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
▪️ जिन किसानों और ग्रामीणों की भूमि प्रभावित हुई है, उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास दिया जाए।
▪️ जब तक सभी वैधानिक प्रक्रियाएँ पूरी नहीं हो जातीं, तब तक निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए।
▪️ और यदि कंपनियाँ नियमों का उल्लंघन करती पाई जाएँ तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित कंपनियों की होगी।
फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस ज्ञापन के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल जरूर तेज हो गई है।

09/06/2026

बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी तो अलग तरीके से ही जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं।

यहाँ इस सरकारी आदेश के आधार पर तैयार की गई एक विस्तृत और स्पष्ट न्यूज़ पोस्ट दी गई है:सिंगरौली में कोयला और फ्लाई ऐश परिव...
09/06/2026

यहाँ इस सरकारी आदेश के आधार पर तैयार की गई एक विस्तृत और स्पष्ट न्यूज़ पोस्ट दी गई है:
सिंगरौली में कोयला और फ्लाई ऐश परिवहन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई: लागू हुए कड़े नियम और 'नो-एंट्री' टाइमिंग
सिंगरौली (मध्य प्रदेश): जिले में बढ़ते औद्योगिकरण, सड़क दुर्घटनाओं और वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (District Magistrate) गौरव बैनल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत एक व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
मुख्य रूप से कोयला, फ्लाई ऐश (राखड़), खनिज रेत, गिट्टी और अन्य भारी मालवाहक वाहनों के परिवहन को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।
🚨 नए नियम और मुख्य दिशा-निर्देश
सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य: जिले में कोयला और राखड़ का परिवहन करने वाले सभी भारी वाहनों को अब 'विहित प्राधिकारी' (संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट) से पूर्व अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति परिवहन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गति सीमा (Speed Limit): कोयला और राखड़ ले जाने वाले वाहनों की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इसके लिए सभी वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा।
परिवहन के तरीके पर सख्ती: * कोयले का परिवहन केवल तिरपाल से ढके हुए बंद वाहनों में ही होगा, ताकि कोयला या उसकी धूल सड़क पर न गिरे।
राखड़ (Fly Ash) का परिवहन केवल बंद कंटेनरों में ही किया जा सकेगा। खुले वाहनों में राखड़ ले जाने की पूरी तरह मनाही है।
10-10 वाहनों का काफिला और एम्बुलेंस: कोयला/राखड़ परिवहन करने वाले वाहनों को 10-10 के काफिले (Convoy) में चलाया जाएगा। इस काफिले के आगे-पीछे गति सुनिश्चित करने के लिए एक छोटा वाहन चलेगा। इसके साथ ही, दुर्घटना की स्थिति में तुरंत इलाज के लिए प्राथमिक उपचार सामग्री से युक्त एक एम्बुलेंस भी काफिले के साथ चलेगी, जिसका खर्च संबंधित कोयला परियोजना उठाएगी।
पूर्ण प्रतिबंधित मार्ग: जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मार्ग 'निगाही - अमलोरी मोड़ - माजन मोड़ - परसौना' पर कोयला परिवहन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
दस्तावेज़ और फिटनेस: चालकों के पास भारी वाहन चलाने का वैध (लाइव) ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के संपूर्ण कानूनी दस्तावेज़ होने चाहिए। लापरवाही से सड़क पर वाहन खड़ा करने से दुर्घटना होने पर वाहन की फिटनेस और परमिट निरस्त कर दिया जाएगा।
🚫 'नो-एंट्री' (प्रवेश निषेध) की समय-सारणी
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता और छात्रों की सुरक्षा के लिए भारी वाहनों के लिए 'नो-एंट्री' का समय निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:
🏙️ शहरी क्षेत्र
परसौना - तेलाई - माजनमोड़ - नवानगर - अमलोरी - निगाही - जयन्त एवं माजनमोड़ - वैढ़न - गनियारी - विन्ध्यनगर मार्ग * प्रवेश निषेध का समय: सुबह 06:00 बजे से रात 23:00 (11:00) बजे तक।

ग्रामीण क्षेत्र
क्र. सड़क मार्ग का विवरण प्रवेश निषेध (No Entry) का समय
1 महुआगाँव से निगरी सुबह 09:00 से 11:00 बजे तक एवं दोपहर बाद 16:00 से रात 20:00 बजे तक
2 बंधौरा पावर प्लांट से बरगवां (गड़ेरिया कॉनवाय प्वाइंट) मार्ग (वाया बंधौरा, रजमेलान-खुटार-परसौना-गड़ेरिया कॉनवाय प्वाइंट) सुबह 07:00 से 10:00 बजे तक एवं शाम 17:00 से रात 21:00 बजे तक
3 धिरौली कोल माइंस पार्किंग एरिया से बंधौरा पावर प्लांट (वाया खनुआ तिराहा-गजरा बहरा रेलवे साइडिंग - अमिलिया घाटी - गड़ाखांड़) सुबह 07:00 से 10:00 बजे तक एवं शाम 17:00 से रात 21:00 बजे तक
4 सरई से लंघाडोल मुख्य मार्ग (सरई बाजार - झारा - गजरा बहरा - खनुआ तिराहा - गड़ाखांड़ बाजार) शाम 16:00 बजे से रात 21:00 बजे तक

⚖️ उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने, लापरवाही बरतने या भ्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर संबंधित कोयला परियोजना प्रबंधन, परियोजना प्रमुख, खदान प्रबंधक, ट्रांसपोर्टर और क्रेता/उपभोक्ता कंपनी तीनों को उत्तरदायी माना जाएगा।
दोषियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दंडात्मक व सिविल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, किसी भी पर्यावरणीय क्षति की स्थिति में इसका पूरा खर्च (Environmental Restoration Cost) संबंधित ट्रांसपोर्टर या प्रतिष्ठान से वसूला जाएगा।

#सिंगरौली

🚨 सिंगरौली पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल 🚨पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में बड़े पैमाने पर पुलिस ...
08/06/2026

🚨 सिंगरौली पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल 🚨
पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह स्थानांतरण सूची जारी की गई है।
इस आदेश में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों सहित कुल 89 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
📌 प्रमुख बदलावों में थाना सरई, विंध्यनगर, बैढ़न, मोरवा, जियावन, बरगवां, नवानगर, महिला थाना एवं यातायात शाखा सहित कई इकाइयों में पदस्थापन किया गया है।
📄 आदेश के अनुसार सभी संबंधित कर्मचारियों को लंबित जांच, केस डायरी एवं अन्य अभिलेख पूर्ण कर 12 जून 2026 तक नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
👮‍♂️ पुलिस विभाग का मानना है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने में मदद मिलेगी तथा थाना स्तर पर कार्य प्रणाली में सुधार आएगा।
#सिंगरौली #पुलिस_स्थानांतरण #ब्रेकिंग_न्यूज
#सिंगरौली सिंगरौली पुलिस

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